पंचायत चुनाव आरक्षण सम्बन्धी किसी अफवाह पर ध्यान न दे- CDO
जनपदवासी आगामी ग्राम पंचायत निर्वाचन में आरक्षण सम्बन्धी किसी अफवाह पर ध्यान न दें
मुजफ्फरनगर। मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव ने कहा कि जनपदवासी आगामी ग्राम पंचायत निर्वाचन में आरक्षण सम्बन्धी किसी अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय पत्रांक दिनांक 11 फरवरी, 2021 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण व आवंटन की कार्यवाही किये जाने हेतु समय सारिणी निर्गत की गयी है।
उन्होंने बताया कि 16 फरवरी से 17 फरवरी से निदेशालय स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी का प्रशिक्षण दिया जायेगा। 18 फरवरी से 19 फरवरी तक जनपद स्तर पर विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। 20 फरवरी से 01 मार्च 2021 तक जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आवंटन का जिला मजिस्टेªट द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। 02 मार्च से 03 मार्च तक शासनादेश संख्या 12/2021/324/ 33-3- 2021-62/2020 दिनांक 11-02-2021 में उल्लिखित निर्दिष्ट स्थलों पर ग्राम पंचायत के आरक्षित प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकाशन किया जायेगा। 04 मार्च से 08 मार्च 2021 तक प्रस्तावों पर आपत्तियाँ प्राप्त किया जायेगा।
9 मार्च 2021 को आपत्तियों का जनपद मुख्यालय एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रीकरण, 10 मार्च से 12 मार्च 2021 तक आपत्तियों का जनपद स्तर पर शासनादेश दिनांक 11-02-2021 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण व निस्तारण एवं अन्तिम रूप से सूची तैयार किया जायेगा। 13 मार्च से 14 मार्च 2021 आपत्तियों का जनपद स्तर पर शासनादेश दिनांक 11-02-2021 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण व निस्तारण एवं अन्तिम रूप से सूची तैयार किया जायेगा तथा 15 मार्च 2021 को जिला मजिस्टेªट द्वारा पंचायती राज निदेशालय को शासनादेश दिनांक 11-02-2021 में उल्लिखित प्रारूप पर आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।