3 से 15 जून तक किया जायेगा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण - आलोक CDO

कोविड से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग,सेनिटाईजर प्रयोग, ई-पाॅस पर अंगूठा लगाने से पूर्व हाथो को साबुन से धोने का पालन करें

Update: 2021-06-01 16:29 GMT

मुजफ्फरनगर। मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत माह जून, 2021 के प्रथम चक्र में (दिनांक 03 जून से 15 जून तक) समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको में (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) कुल 5 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण ई-पाॅस मशीन के माध्यम से उचित दर दुकानों पर नियुक्त नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति नियमानुसार कराया जायेगा। उक्त खाद्यान्न वितरण में राशनकार्डधारको को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दिनांक 13 जून से 15 जून, 2021 तक एवं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल OTP वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की तिथि वितरण की अन्तिम तिथि (15 जून, 2021) होगी। योजना के प्रचार-प्रसार हेतु सभी उचित दर विक्रेता अपनी-अपनी दुकानों पर अन्दर तथा बाहर उक्तानुसार निःशुल्क वितरण की सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर पोस्टर/पम्पलेट आदि के माध्यम से करेंगे।

उन्होंने बताया  सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको को राशन निःशुल्क (गेहूँ, चावल) का वितरण करते समय अपने मुँह पर माॅस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि रखें तथा कार्डधारको के ई-पाॅस मशीन पर अँगूठा लगवाने से पूर्व समस्त कार्डधारको के हाथो को साबुन/सेनेटाईजर से अच्छी तरह धुलवाकर ही ई-पाॅस मशीन पर अंगूठा लगवाने के पश्चात् अन्त्योदय एवं पात्र लाभार्थी कार्डधारको को ई-पाॅस मशीन के माध्यम से राशन का वितरण नियमानुसार करें। वितरण के समय सभी उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करें कि दुकान पर 5 से अधिक कार्डधारक एक साथ इकट्ठे न हों, सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए कम से कम दो गज की दूरी पर कार्डधारको के बीच गोला/निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाये। इसी के साथ सभी कार्डधारको से भी अनुरोध है कि वह भी उक्त महाकारी के संक्रमण से बचाव हेतु अपना राशन प्राप्त करते समय अपने मुँह पर माॅस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल अवश्य रखें तथा कोविड-9 महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो जैसे-सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना, सेनिटाईजर प्रयोग करना, ई-पाॅस पर अंगूठा लगाने से पूर्व हाथो को साबुन से अच्छी तरह से धोना आदि का पालन करें।

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