स्टूडेंट के लिए बुरी खबर-स्कूल टाइम में घूमते मिले तो होगा ऐसा हाल

जिला अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर स्कूल टाइम में बच्चों का इधर-उधर घूमना प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है।

Update: 2022-07-28 09:08 GMT

लखनऊ। छात्र-छात्राओं की शिक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के सभीजिला अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर स्कूल टाइम में बच्चों का इधर-उधर घूमना प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। इस संबंध में आयोग की ओर से कृत कार्रवाई के संबंध में 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है।

दरअसल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल टाइम में छात्र-छात्राओं के सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, माल, रेस्टोरेंट आदि में घूमने का संज्ञान लेते हुए सूबे के सभी जिलाधिकारियों को चिटठी भेजकर छात्र छात्राओं के स्कूल टाईम में इधर उधर घूमने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

आयोग की ओर से सूबे के जिलाधिकारियों को भेजी चिटठी में कहा गया है कि उसके संज्ञान में आया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं विद्यालय समय के भीतर स्कूल में नहीं जाकर अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, मॉल रेस्टोरेंट आदि में जाकर समय व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में छात्र छात्राओं के साथ अप्रिय घटना होने की भी संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए इसे दृष्टिगत रखते हुए सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय के भीतर छात्र छात्राओं का विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित करें।

आयोग ने जिलाधिकारियों से कहा है कि वह इस संबंध में की गई कार्यवाही से आयोग को 1 सप्ताह के भीतर अवगत कराएं।     

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