शिविर का होगा आयोजन- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र किये जायेगें निर्गत

जिन दिव्यांगजनों के पास दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अभी तक नही हैं, उनको भी शिविर में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेगें

Update: 2020-10-21 15:05 GMT

शामली। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि समस्त उपजिलाधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत जनपद शामली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के सहायतार्थ विभिन्न योजनाऐं जैसे दिव्यांग पेंशन, सहायक उपकरण योजना, प्रोबेशन विभाग द्वारा निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) योजना एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्वावस्था पेंशन योजना संचालित है। जनपद के पात्र दिव्यांगजनों ,निराश्रित विधवा महिलाओं एवं वृद्वजनों को पेंशन आदि योजनाओं का लाभ प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 26.10.2020 से समस्त विकास खण्डों में नोडल अधिकारियों की देख-रेख में शिविर का आयोजन कर योजनाओं का प्रचार-प्रसार, लाभार्थी द्वारा समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने पर आवेदन व अधूरे दस्तावेज होने की स्थिति में मेडिकल टीम, लेखपाल, ग्राम सचिव, व प्रधानगण की उपस्थिति में आवश्यक दस्तावेज निर्गत कराये जायेंगे। शिविर में नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र के समस्त दिव्यांग, निराश्रित विधवा महिला एवं वृद्वावस्था के व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग कर योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जायेगा, तथा दिव्यांग पेंशन, सहायक उपकरण योजनान्तर्गत (ट्राईसाईकिल,व्हीलचेयर, बैसाखी,वाकीगं स्टीक हीयरिगं ऐड) आदि के आवेदन-पत्र जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी एवं निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) के आवेदन-पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा वृद्वावस्था पेंशन के आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी की देख-रेख में पूर्ण किये जायेगें, शिविर में ही मुख्य चिकित्साधिकारी शामली द्वारा दिव्यांगजनों की जाॅंच कर आवेदन-पत्रों पर दिव्यांगजनों को दिये जाने वाले सहायक उपकरणों की संस्तुति भी की जायेगी। जिन दिव्यांगजनों के पास दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अभी तक नही हैं, उनको भी शिविर में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेगें। शिविर में नगरीय क्षेत्र के पात्र पाये गये दिव्यांग व्यक्तियों, के आवेदन-पत्र सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित आवेदन-पत्र सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन उपरान्त हार्ड काॅपी समस्त औपचारिकताओं एवं अपनी संस्तुति सहित सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायेगें। दिव्यांग पेंशन के आवेदन-पत्रों के साथ ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की प्रति भी ऑनलाइन कराई जानी अनिवार्य है।

अतः नगरीय क्षेत्र सेे सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा कि वह सम्बन्धित क्षेत्र के लेखपालों/कर्मचारियों/ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिवों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराकर शिाविर में ही उपस्थित रहकर निम्न कार्यक्रम के अनुसार निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) एवं वृद्वावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं सहायक उपकरण के पात्र व्यक्तियों को शिविर में भेजेगें तथा सम्बन्धित ब्लाॅक के ग्राम प्रधान, लेखपाल व ग्राम सचिव कैम्प में ही उपस्थित रहकर आवश्यक दस्तावेजों पर अग्रिम कार्यवाही कर लाभार्थियों के आवेदन पत्र भरवाने में मदद करेंगे। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा शिविर में ही शासकीय दरों पर आवेदन, फोटो ग्राफर व फोटो स्टेट कराने की व्यवस्था की जायेगी एवं सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु माईक आदि की व्यवस्था और मास्क तथा सेनिटाईजर का प्रयोग कराते हुए उचित दूरी पर मेज, कुर्सी इत्यादि लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जायेगा।

शिविर स्थल का नाम/शिविर का दिनांक/नोडल अधिकारी का नाम

1-विकास खण्ड प्रागंण शामली, दिनांक 26.10.2020,खण्ड विकास अधिकारी शामली, जिला दिव्यांगजन,सशक्तिकरण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी शामली।

2-विकास खण्ड प्रागंण थानाभवन, दिनांक 27.10.2020, खण्ड विकास अधिकारी थानाभवन जिला दिव्यांगजन,सशक्तिकरण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी शामली।

3-विकास खण्ड प्रागंण ऊन, दिनांक 28.10.2020, खण्ड विकास अधिकारी ऊन, जिला दिव्यांगजन,सशक्तिकरण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी शामली।

4-विकास खण्ड प्रागंण काॅंधला, दिनांक 29.10.2020, खण्ड विकास अधिकारी काॅंधला जिला दिव्यांगजन,सशक्तिकरण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी शामली।

5-विकास खण्ड प्रागंण कैराना, दिनांक 30.10.2020, खण्ड विकास अधिकारी कैराना जिला दिव्यांगजन,सशक्तिकरण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी शामली।

विभाग का नाम/योजना का नाम जिसका षिविर लगना है/पात्रता की षर्ते

1-दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग,

दिव्यांग पेंषन, सहायक उपकरण,यू0डी0आई0डी0 योजना, दिव्यांग पेंषन हेतु दिव्यागजन की आयु 18 वर्श या उससेे अधिक हो, दिव्यंागजन के पास निम्नवत प्रमाण-पत्रों का होना आवष्यक है 1-दिव्यांग प्रमाण पत्र/यू0डी0आई0डी0 कार्ड

(दिव्यांगता 40 प्रतिषत से कम न हो) 2-तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र, ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 46080/- एवं षहरी क्षेत्र हेतु रू0 56460/-से अधिक न हो, 3-बैक खाता संख्या की छायाप्रति 4-आधार कार्ड, 5-जाति प्रमाण पत्र, 6-ग्राम पंचायत का प्रस्ताव 7-निवास प्रमाण पत्र/राषन कार्ड/वोटर आई0डी0 एवं फोटो आदि, वेबसाइट ूूूण्ेेचल.नचण्हवअण्पद पर आॅनलाइन कर हार्डकाॅपी जिला दिव्यांगजन सषक्तीकरण अधिकारी कार्यालय मे जमा कराना अनिवार्य है।

सहायक उपकरण, 1-दिव्यांग प्रमाण पत्र, 2-आधार कार्ड, 3-आय प्रमाण पत्र 4-एक रंगीन फोटो (दिव्यांगजन अथवा उनके अभिभावक का आय प्रमाण पत्र प्रधान, चेयरमैन, मा0 विधायक, मा0 सांसद, बी0डी0ओ0, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य है। आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 46080/- एवं षहरी क्षेत्र हेतु रू0 56460/-से अधिक न हो) योजना मे आयु की कोई सीमा नही है।

2-प्रोबेषन विभाग, नराश्रित महिला पेंषन(विधवा पेंषन), विधवा महिला के बैंक खाते की छाया प्रति, आधार कार्ड,आयु प्रमाण-पत्र,एक फोटो पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र र 1.00 लाख से अधिक न हो। वेबसाइट ूूूण्ेेचल.नचण्हवअण्पद पर आॅनलाइन आवेदन होगा।

3-समाज कल्याण, वृद्वावस्था पेंषन, आवेदक की आयु 60 वर्श अथवा उससे अधिक हो,तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र, ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 46080/- एवं षहरी क्षेत्र हेतु रू0 56460/-से अधिक न हो, 3-बैक खाते की छायाप्रति 4-आधार कार्ड, 5-परिवार रजि0/ कुटुम्ब रजि0 की नकल/वोटर आई0डी0 एवं फोटो वेबसाइट ूूूण्ेेचल.नचण्हवअण्पद पर आॅनलाइन आवेदन होगा

अतः उपरोक्तानुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियो/नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित तिथियों में प्रातः 10.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक शिविर स्थल पर उपरोक्त तिथियों में उपस्थित रहकर अपने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कराकर शिविर कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करायेगें। मुख्य चिकित्साधिकारी शामली चिकित्सा टीम को ससमय शिविर स्थलों पर भेजकर अपने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही आवश्यक रूप से पूर्ण करायेगें।

विदित रहे कि उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता कदापि क्षम्य नही होगी।

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