एसडीएम को धमकाने के मामले में भाजपा विधायक को हुई 2 साल की सजा

21 साल पहले एसडीएम को धमकाने के मामले में भाजपा के विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है।

Update: 2024-01-05 16:19 GMT

लखनऊ। 21 साल पहले एसडीएम को धमकाने के मामले में भाजपा के महसी विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। 2 साल की सजा के बाद अब सुरेश्वर सिंह की विधायकी चली जाएगी।

गौरतलब है कि 2 सितंबर 2002 को बहराइच जिले के महसी एसडीएम ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और दफ्तर से बाहर निकलने पर देख लेने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सुरेश्वर सिंह के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था। 21 साल पहले दर्ज हुए इस मुकदमे में बहराइच की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

आज एमपी एमएलए कोर्ट के जज अनुपम दीक्षित ने साक्ष्य के आधार पर महसी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2 साल की सजा के साथ-साथ ढाई हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है । जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत 2 साल की सजा होने के बाद से जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। विधायक सुरेश्वर सिंह को सजा होने के बाद अब बहराइच जिले की महसी विधानसभा सीट को रिक्त घोषित माना जाएगा।

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