बोली सुप्रीम कोर्ट- हिंडनबर्ग अडवाणी मामले की कवरेज पर नहीं लगेगी रोक

अदालत इस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है और जल्द ही इसे सुना दिया जाएगा।

Update: 2023-02-24 08:56 GMT

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हिंडनबर्ग और उद्योगपति गौतम अदानी के मामले पर मीडिया द्वारा लिखने बोलने पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए मांग उठाने वाले को जोर का झटका दिया है। अदालत ने कहां है कि वह मीडिया को कवरेज करने से नहीं रोक सकते हैं। अदालत इस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है और जल्द ही इसे सुना दिया जाएगा।

शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें याची द्वारा उद्योगपति गौतम अदानी और हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग को उठाया गया था।

इस मामले में अभी तक चार जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी है, एडवोकेट एम एल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुमार की ओर से मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएम नरसिम्हा तथा जेबी वारदीवाला ने 10 फरवरी को की थी।

आज शुक्रवार को एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे खारिज करने के बाद कहा है कि वह मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते हैं। अदालत ने कहा है कि वह इस मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर चुके हैं और जल्द ही इसे सुनाया जाएगा।

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