फक्करशाह चौक पर सभा मामला- मुस्लिम नेताओं पर आरोप तय

बाकी बची सभी 5 धाराओं में अदालत द्वारा आरोप तय करते हुए सुनवाई की तिथि 21 जून निर्धारित की गई है।

Update: 2023-06-05 12:07 GMT

मुजफ्फरनगर। जिला मुख्यालय के फक्करशाह चौक पर वर्ष 2004 के दौरान बगैर अनुमति के निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए जनसभा करने के मामले में नामजद पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद सईदुज्जमा एवं पूर्व सांसद कादिर राणा समेत 6 मुस्लिम नेताओं पर आरोप तय कर दिए गए हैं। सोमवार को जिला अदालत की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में वर्ष 2004 में जिला मुख्यालय के फक्करशाह चौक पर बगैर अनुमति के निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए सभा करने के मामले में आज पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद सईदुज्जमा, पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व सभासद एहसान शमीम, सादिक और हाजी सलीम पर अदालत द्वारा आरोप तय कर दिए गए हैं।Full View

फक्करशाह चौक पर बिना अनुमति के चुनाव सभा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, कवरेज कर रहे फोटोग्राफर का कैमरा लूटने आदि के मामले में आरोप तय करने वाली विशेष एमपी एमएलए अदालत ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि निर्धारित की है। अभियोजन से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2004 में शहर के फक्करशाह चौक पर बिना अनुमति के निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालने और कैमरा छीनने के आरोप में पूर्व मंत्री सईदुज्जमा, पूर्व सांसद कादिर राणा समेत छह मुस्लिम नेताओं के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था।

सोमवार को सभी आरोपी अदालत के सम्मुख पेश हुए। इनमें से छह आरोपियों के खिलाफ धारा 188, 353 एवं 392 के अंतर्गत अदालत द्वारा आरोप तय किए गए, जबकि आरोपी सईदुजमा के खिलाफ धारा 395 पर आरोप तय नहीं हो सके। बाकी बची सभी 5 धाराओं में अदालत द्वारा आरोप तय करते हुए सुनवाई की तिथि 21 जून निर्धारित की गई है।

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