पूर्व PM के साथ पूर्व विदेश मंत्री को भी 10 साल की सजा

अदियाला जेल में इस सजा का ऐलान करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व विदेश मंत्री की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया है।

Update: 2024-01-30 08:30 GMT

नई दिल्ली। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के लीडर शाह महमूद कुरैशी एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान को सायफर मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट के जज ने अदियाला जेल में इस सजा का ऐलान करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व विदेश मंत्री की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया है।

मंगलवार को रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट के जज ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एवं पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के लीडर शाह महमूद चौधरी को सायफर मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला अदियाला जेल के भीतर पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व विदेश मंत्री की मौजूदगी में सुनाया है।Full View

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 से ही सायफर मामले की सुनवाई अदियाला जेल में चल रही है। सुनवाई के दौरान जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के नेताओं से कहा है कि उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें सरकारी वकील दिए गए हैं।

अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से धारा 342 के अंतर्गत सवाल पूछे गए थे। हालांकि कुरैशी ने कहा है कि उनके वकील मौजूद नहीं है और वह अपना बयान नहीं दर्ज करा सकते हैं।

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