अपहरण के बाद हत्या के आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास-जुर्माना भी किया
अपहरण के बाद हत्या के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए अदालत की ओर से उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है
मुजफ्फरनगर। एडीजे प्रथम जयसिंह पुंडीर की अदालत में आज वर्ष 2008 की 30 मई को जनपद के थाना भौंराकलां क्षेत्र में हुई अपहरण के बाद हत्या के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए अदालत की ओर से उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत की ओर से आरोपी के ऊपर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
शनिवार को एडीजे प्रथम जयसिंह पुंडीर की अदालत में दिनांक 30.10.2008 को हुई जयवीर के अपहरण और हत्या के मामले की सुनवाई की गई। इस मामले में वादी द्वारा थाना भौराकलां पर सूचना दी गयी थी कि अभियुक्त प्रदीप पुत्र जयपाल निवासी भौराखुर्द थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा वादी के भाई जयवीर का अपहरण कर लिया गया है। प्रकरण के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना भौराकलां पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये दिनांक 01.11.2008 को अभियुक्त प्रदीप को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य के आधार पर विवेचना में धारा 302/201/411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त प्रदीप के विरुद्ध दिनांक 8.01.2009 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
अपहरण कर हत्या करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी फुगाना के नेतृत्व में थाना भौराकलां स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक आशीष त्यागी द्वारा प्रभावी पैरवी की गई ।
शनिवार को आज अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय एडीजे-प्रथम न्यायाधीश जय सिंह पुण्डीर द्वारा अभियुक्त प्रदीप को धारा 364/302/34/201/411 भादवि में आजीवन कारावास व 80,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्त प्रदीप को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है ।