हत्या के मामले में 3 को आजीवन कारावास
कोर्ट ने वृद्ध की हत्या के जुर्म में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर जुर्माना किया है।
बुलंदशहर । उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एडीजे, कोर्ट ने दस वर्ष पुराने मामले में वृद्ध की हत्या के जुर्म में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 25000 रूपये का जुर्माना किया है। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यहां कहा कि 4 अक्टूबर 2011 को सैदपुरा गांव के निवासी सोनू में औरंगाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज राय दर्ज कराई कि 3 अक्टूबर की रात में अपने चाचा अजय पाल के साथ ट्यूबवेल पर सो रहा था। चाचा अजय पाल नीचे और वह छत के ऊपर सोया था । रात में गांव के जितेंद्र ,तेजवीर तथा श्यामवीर ने चाचा अमरपाल की गोली मारकर हत्या कर दी।
पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई जिला न्यायाधीश अष्टम अमरजीत सिंह के न्यायालय में हुई । एडीजे ने गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गुरूवार को तीनों को हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 25000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया।