10 वर्षीय बालक से कुकर्मी को 10 वर्ष का कारावास-20000 रूपये का जुर्माना
न्यायालय की ओर से 20000 रूपये का जुर्माना करते हुए दोषी को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
मुजफ्फरनगर। जनपद अदालत में विशेष पॉक्सो अदालत की ओर से 10 वर्षीय दलित बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी शाहनवाज को दोषी ठहराए जाने के बाद विद्वान न्यायाधीश द्वारा दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय की ओर से 20000 रूपये का जुर्माना करते हुए दोषी को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
बुधवार जिला न्यायालय की विशेष पॉक्सों अदालत में वर्ष 2016 की 17 अक्टूबर को भोपा थाना क्षेत्र के ग्राम छछरौली के जंगल में लगे कोल्हू के पास स्थित खेत में 10 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में दोषी ठहराए गए शाहनवाज को विद्वान न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी की ओर से 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय की ओर से 20000 रूपये का जुर्माना करते हुए शाहनवाज को अर्थदंड से भी दंडित किया गया। विशेष पॉक्सो अदालत के जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। इस सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा एवं विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा की ओर से जोरदार पैरवी की गई। अभियोजन की कहानी के मुताबिक वर्ष 2016 की 17 अक्टूबर को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र के ग्राम छछरौली में 10 वर्षीय दलित बालक गांव में लगे गुड बनाने के कोल्हू के पास अपने एक दोस्त के साथ पपीते तोड़ने के लिए गया था। इसी दौरान कोल्हू से बाहर निकलकर आरोपी शाहनवाज पपीते तोड़ रहे बच्चों के पास पहुंच गया और वहां से एक 10 वर्षीय बालक को जबरन समीप के खेत में ले गया। जहां पर शाहनवाज ने उसके साथ कुकर्म किया।
पीड़ित बालक की ओर से मदद के लिए शोर मचाने पर दौड़े लोगों को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया था। बालक के साथ कुकर्म किए जाने की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन सीधे बालक को लेकर भोपा थाने पहुंचे और पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद धारा 377 आईपीसी एवं 5-6 पॉक्सो एक्ट तथा दलित एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।