इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 15 दिन में लें डॉ. कफील की रिहाई पर फैसला

15 दिन के अंदर तय करे कि डॉ. कफील खान को रिहा किया जा सकता है या नहीं।

Update: 2020-08-11 12:33 GMT

नई दिल्ली। डॉ. कफील खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वह इस मामले की मेरिट पर तेजी से विचार व सुनवाई करे और 15 दिन के अंदर तय करे कि डॉ. कफील खान को रिहा किया जा सकता है या नहीं। बता दें कि डॉ. कफील खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप में एनएसए (रासुका) के तहत जेल में बंद हैं।

बता दें कि गोरखपुर के डॉ. कफील को हिरासत में लेने के खिलाफ यह अर्जी कफील की मां नुजहत ने दाखिल की थी। 10 फरवरी को अलीगढ़ सीएएम अदालत ने कफील की जमानत का आदेश दिया था लेकिन उनकी रिहाई से पहले उन पर एनएसए लगा दिया गया था। डॉ. कफील को 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया था। उन पर अलीगढ़ में भड़काऊ बयान देने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। उनके खिलाफ अलीगढ़ में 13 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी।  

 (हिफी न्यूज)

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