शराब घोटाले के सबूतों की चिंता- सिसोदिया को जमानत से इंकार
नई दिल्ली। हाईकोर्ट को इस बात की चिंता सता रही है कि यदि दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी जाती है तो वह नई शराब नीति घोटाले के सबूतों एवं गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसी आशंका के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता को जमानत देने से दो टूक इनकार कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से एक बार फिर से बड़ा झटका मिला है।
राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति घोटाला मामले को लेकर जेल में बंद चल रहे मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को ठुकराते हुए मामले के सबूतों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि गवाहों और सबूतों को प्रभावित किए जाने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसी साल के फरवरी महीने से कारागार में बंद चल रहे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए अर्जी पर सुनवाई कर रहे जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा है कि मनीष सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उनके बाहर निकलने पर शराब नीति घोटाले के सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस मामले में अधिकतर गवाह सरकारी नौकरशाह है।