दर्ज हुई FIR तो NIA पहुंची हाईकोर्ट के द्वार- बोली करें खारिज
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा मेदिनीपुर जनपद के भूपति नगर में हुए मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किए जाने से चिंतित हुई राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट को खारिज किए जाने की मांग की है।
मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के मेदनीपुर जनपद के भूपति नगर में की गई छापामार कार्यवाही को लेकर अपने अफसरों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
एन आई ए के वकील अरुण कुमार मोहंती ने कहा है कि जस्टिस जय सैन गुप्ता ने दिन में भोजन अवकाश के बाद सत्र में आवेदन करने और उनकी अदालत में आने की अनुमति दे दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से जांच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्यवाही किए जाने से अंतिम संरक्षण देने की गुजारिश भी की है।
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर जिले के भूपति नगर में छापामार कार्यवाही करने के लिए पहुंचे एन आई ए के अधिकारियों पर इकट्ठा हुई भीड़ द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया था, जिसमें एक अधिकारी घायल होना बताया गया था।
छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंचे एन आई ए के अधिकारी वर्ष 2022 के दिसंबर महीने में हुए विस्फोट के मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके वापस लौट रहे थे। ग्रामीणों ने एनआईए के अधिकारियों पर चोरी और एक महिला का सील भंग यानि बलात्कार करने का आरोप लगाया है।