नयी निजता मामले पर व्हाट्सऐप, केंद्र से जवाब तलब

नयी निजता मामले पर व्हाट्सऐप, केंद्र से जवाब तलब

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारत में व्हाट्सऐप की नयी निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर व्हाट्सऐप और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किये।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जरिये केंद्र सरकार, व्हाट्सऐप और फेसबुक को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा कि नयी निजता नीति के बाद भारतीय लोगों में निजता को लेकर काफी आशंकाए हैं। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, "आप भले ही खरबों डॉलर की कंपनी होंगे, लेकिन लोगों के लिए निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है।"

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान की उस दलील का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में डेटा संरक्षण को लेकर कोई कानून नहीं है। खंडपीठ ने कहा, "मिस्टर दीवान की दलील से हम प्रभावित हैं। ऐसा कानून प्रभाव में लाना चाहिए।"

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