केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को मिली जमानत

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को मिली जमानत

लखनऊ। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा की वारदात में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को आखिरकार जमानत मिल ही गई है। प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा की जमानत मंजूर करते हुए उसे जमानत दे दी है। अभी तक कारागार में बंद आशीष मिश्रा मोनू लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपनी थार गाड़ी से रौंदने के मामले में मुख्य आरोपी है।

बृहस्पतिवार को प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले साल की 3 अक्टूबर दिन रविवार को तिकुनिया में हुई हिंसा के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने इस घटना को सोची समझी साजिश बताया था। एसआईटी के जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाने के लिए अदालत में अर्जी दी थी। कोर्ट की ओर से एसआईटी की यह अर्जी स्वीकार कर ली गई थी। अब इससे साफ हो गया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू एवं उसके साथियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हत्या की कोशिश का केस चलेगा। अदालत के आदेश पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। एसआईटी की अर्जी को को अपने स्वीकार करते हुए एफआईआर में धाराएं बढ़ाने को मंजूरी दे दी थी।केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को मिली जमानत

लखनऊ। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा की वारदात में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को आखिरकार जमानत मिल ही गई है। प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा की जमानत मंजूर करते हुए उसे जमानत दे दी है। अभी तक कारागार में बंद आशीष मिश्रा मोनू लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपनी थार गाड़ी से रौंदने के मामले में मुख्य आरोपी है।

बृहस्पतिवार को प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले साल की 3 अक्टूबर दिन रविवार को तिकुनिया में हुई हिंसा के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने इस घटना को सोची समझी साजिश बताया था। एसआईटी के जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाने के लिए अदालत में अर्जी दी थी। कोर्ट की ओर से एसआईटी की यह अर्जी स्वीकार कर ली गई थी। अब इससे साफ हो गया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू एवं उसके साथियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हत्या की कोशिश का केस चलेगा। अदालत के आदेश पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। एसआईटी की अर्जी को को अपने स्वीकार करते हुए एफआईआर में धाराएं बढ़ाने को मंजूरी दे दी थी।

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