उद्धव को इलेक्शन कमिशन नहीं विश्वास- अब एससी से राहत की आस
नई दिल्ली। शिवसेना के वजूद को बचाने की जद्दोजहद में लगे उद्धव ठाकरे इलेक्शन कमिशन के फैसले से निराश होकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले गुट को ही असली शिवसेना करार देने और धनुष एवं तीर का चुनाव चिन्ह उन्हें दिए जाने के बाद उद्धव ठाकरे अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट सोमवार को चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आदेश पर रोक लगाने की मांग उच्चतम न्यायालय से करेगा।
रविवार को जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र में शिवसेना को अपने पाले में बचाए रखने की जद्दोजहद में जुटे उद्धव ठाकरे इलेक्शन कमिशन के आदेश में तथ्यात्मक गलतियों को अब उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने जा रहा है।
उद्धव ठाकरे गुट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की ओर से अपने आदेशों में कहा गया है कि शिवसेना के संविधान में संशोधन अलोकतांत्रिक है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उधर एकनाथ शिंदे गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। उद्धव ठाकरे गुट का दावा है कि जुलाई 2022 में एकनाथ शिंदे की बैठक में चुनाव आयोग द्वारा उसी संविधान को स्वीकार किया गया था।
उद्धव ठाकरे गुट ने दावा किया है कि चुनाव आयोग का आदेश असंगत है, क्योंकि शिंदे संगठनात्मक पक्ष में कमजोर था, इसलिए चुनाव कमीशन ने जानबूझकर पार्टी के संविधान को अलोकतांत्रिक बताया है और इसे बहुमत के आधार पर तय करने के लिए अलग रखा है।