जानलेवा हमला मामले में सबूत के अभाव में दो आरोपी किए बरी
मुजफ्फरनगर। कार में सवार होकर जा रहे दो लोगों के ऊपर फायर करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद कराए गए दो आरोपियों को अदालत द्वारा सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। आरोपियों की ओर से वकील द्वारा जोरदार पैरवी अदालत के सामने की गई थी।
शुक्रवार को एडीजे-10 की अदालत में वर्ष 2012 की 9 दिसंबर को मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव सोंटा के रास्ते पर कार में सवार होकर जा रहे विवेक एवं सागर पर फायर करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई की गई।
अदालत के सामने इस मामले में नामजद कराए गए दो आरोपियों कपिल एवं विक्की को बरी किए जाने को लेकर वकील शाहबाज एडवोकेट की ओर से जोरदार पैरवी की गई थी। अभियोजन पक्ष के वकीलों ने भी विद्वान जज हेमलता त्यागी के सामने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की पैरवी को सुनने के बाद न्यायाधीश हेमलता त्यागी ने सबूत के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी किए जाने का फरमान सुनाया।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2012 की 9 दिसंबर को थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव सोंटा को जाने वाले रास्ते पर कार में सवार होकर जा रहे विवेक एवं सागर के ऊपर बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने फायर करते हुए जानलेवा हमला कर दिया था। इस मामले में दोनों पीड़ित बाल-बाल बच गए थे। विवेक ने फायरिंग के इस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मंसूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा की गई जांच में जब कपिल एवं विक्की के नाम प्रकाश में आए तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।