हत्या के मामले तीन को सुनाई उम्रकैद- रास्ते को लेकर हुआ था झगड़ा

हत्या के मामले तीन को सुनाई उम्रकैद- रास्ते को लेकर हुआ था झगड़ा

बांदा। जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति की हत्या के दोषी तीन युवकों को आजीवन कारावास 15- 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक श्रवण कुमार तिवारी ने बताया कि 1 नवंबर वर्ष 2023 को बांदा नगर के क्योटरा पहाड़ निवासी चुनुबाद अपने खेत पर मौजूद था। जहां रास्ता निकालने की विवाद को लेकर ग्योडी बाबा गांव निवासी पप्पू निषाद उर्फ पप्पू विधायक, राजेश निषाद व राकेश निषाद मौके पर पहुंचे और सभी ने लाठी, डंडा व कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी।

इस मामले में विस्तृत विवेचना के बाद पुलिस ने 18 जनवरी वर्ष 2024 को न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल किया। जहां अभियोजन पक्ष ने दौरान अदालत में 8 साक्ष्य पेश किया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने पक्ष - विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्तों पप्पू निषाद उर्फ पप्पू विधायक, राजेश निषाद, राकेश निषाद को आजीवन कारावास और 15- 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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