तीन गैंगस्टर को अदालत ने सुनाई इतने इतने साल की सजा

तीन गैंगस्टर को अदालत ने सुनाई इतने इतने साल की सजा

मुजफ्फरनगर। जिला न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट की ओर से अलग-अलग मामलों में तीन गैंगस्टर्स को दो-दो साल की सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपियों को अदालत द्वारा अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

शनिवार को जिला अदालत की गैंगस्टर कोर्ट में तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई की गई। पहले प्रकरण में थाना बुढ़ाना क्षेत्र के नई बस्ती निवासी सतीश कुमार के भाई नरेंद्र की 4 बदमाशों द्वारा वर्ष 1998 के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में ग्राम बिटावदा निवासी संजीव पुत्र पालू, नरेंद्र पुत्र चौहल, मनोज पुत्र रामचरण व पवन पुत्र इलम चंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बाद में इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की गई थी।

गैंगस्टर एक्ट के आरोपी संजीव को आज अदालत की ओर से 2 साल 4 महीने की सजा सुनाई गई है और आरोपी को 7000 रूपये के जुर्माने से दंडित भी किया गया है। इस मामले में नामजद तीनों अन्य अभियुक्त फरार हैं, जिनके गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं।

दूसरे मामले में थाना कोतवाली क्षेत्र में ढाबा कारोबारी छपार थाना क्षेत्र के ग्राम रई निवासी कपिल जो घटना के समय अपने ढाबे पर था, रात के समय बदमाशों ने आतंकित कर उसके गल्ले से तकरीबन सवा लाख रुपए लूट लिए थे। घटना के तकरीबन 1 महीने बाद पुलिस ने दो बदमाशों शमीम उर्फ चपटा पुत्र कबीर निवासी लद्धावाला एवं आलम पुत्र अमीर निवासी रहमानिया कॉलोनी हाल निवासी कस्बा मीरापुर को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था।

अदालत ने आज आरोपी आलम को 2 साल 3 महीने की सजा सुनाई और उसे 6000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया जबकि शमीम का विचारण जारी है।

तीसरा मामला थाना झिंझाना क्षेत्र का है, जिसमें वर्ष 2001 में वादी अरशद निवासी बिहारी थाना झिंझाना के चाचा सज्जाद की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने गांव के ही अरशद पुत्र शौकत, प्रवेश एवं जावेद पुत्रगण मोहम्मद अली तथा नजाकत पुत्र सदाकत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी इनके खिलाफ की गई थी।

शनिवार को गैंगस्टर जज कमलापति ने परवेज को 2 साल 3 महीने की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर 7000 रूपये का जुर्माना भी किया है। शेष आरोपियों का विचारण जारी है।

तीनों आरोपियों को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर तथा राजेश शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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