तीन दोषियों को अदालत ने सुनाई 7-7 साल की सजा- अर्थदंड से किया दण्डित

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शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अभियुक्तों को लूट/डकैती की योजना बनाना एवं पुलिस पार्टी पर फायर करने के मामले में न्यायालय कैराना शामली द्वारा सुनाई 07-07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 16-16 हजार रुपये अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 में थाना आदर्श मण्डी शामली क्षेत्रान्तर्गत 03 अभियुक्तगण 1.अनवर उर्फ जोनी पुत्र मौहम्मद ताहिर व 2.तसलीम उर्फ बल्लू पुत्र मौहम्मद ताहिर 3.फिरोज उर्फ दहिया पुत्र उमर मौहम्मद निवासीगण किरायेदार याकूब उर्फ बाबू निवासी मौहल्ला आर्यपुरी रेतावाला थाना कैराना जनपद शामली द्वारा लूट/डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस द्वारा पकडे जाना व पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 222/2018 धारा 399/401/307 भादवि थाना आदर्शमण्डी शामली पर पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तगणो से बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 223/2018 धारा 25/27 आयुध अधि0 बनाम अनवर उर्फ जोनी उपरोक्त व मु0अ0सं0 224/2018 धारा 25/27 आयुध अधि0 बनाम अभियुक्त तसलीम उर्फ बल्लू उपरोक्त फिरोज उर्फ दहिया उपरोक्त व मु0अ0सं0 226/2018 धारा 25/27 आयुध अधि0 बनाम फिरोज उर्फ दहिया उपरोक्तगणों के विरुद्द अभियोग पंजीकृत किये गये थे। शामली पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगणों को गिरफ्तारी कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था । उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को सजा कराने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 29.08.2023 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कैराना द्वारा तीनों अभियुक्तों को धारा 307/399/401 भादवि व धारा 25/27 आयुध अधि0 में 07-07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 16-16 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है ।

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