प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ऐसे की थी पति की हत्या- अब उम्रकैद की सजा

प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ऐसे की थी पति की हत्या- अब उम्रकैद की सजा

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में हत्या के मामले में 2 हत्याभियुक्तों को न्यायालय कैराना, शामली द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

ज्ञात हो दिनांक 30.09.2017 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1.अनिल उर्फ काला पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम बदलूगढ़ थाना कैराना जनपद शामली 2.गुलिस्ता पत्नी वसीम निवासी मौहल्ला सेमसिंह कालोनी थाना मिमलाना रोड़ जनपद मुजफ्फरनगर के द्वारा एक राय होकर वसीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम कंडैला थाना कैराना जनपद शामली की तौलिया व तकीये से मुँह दबाकर हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में वादिया अजरा पत्नी सलीम निवासी ग्राम कण्डैला जनपद शामली की लिखित तहरीर के आधार पर उसकी पत्नी गुलिस्ता व प्रेमी अनिल उर्फ काला के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 962/2017 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्तगण को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा नियमित रुप से प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 27.09.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे स्पेशल एससीएसटी कोर्ट कैराना द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्त अनिल व अभियुक्ता गुलिस्ता पत्नी वसीम उपरोक्त को दोषी पाते हुये धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 25,000-25000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

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