बकरीद पर नहीं मिलेगी लॉकडाउन में ढील-कोर्ट की सुप्रीम रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईद उल अजहा के मौके पर केरल में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए डील लाॅकडाउन में ढील दिए जाने पर राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए ढील दिए जाने पर पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 और 144 को ध्यान में रखें और कांवड़ यात्रा केस को लेकर दिए गए हमारे आदेश का पालन करें।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईद उल अजहा के मौके पर केरल सरकार की ओर से राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर को थामने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में ढील दिए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि व्यापारियों की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने की मांग के आगे केरल सरकार को आत्मसमर्पण करते हुए देखना हैरानी भरा कदम है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से साफ साफ कहा है कि वह बकरीद के मौके पर भी कांवड़ यात्रा को लेकर शीर्ष न्यायालय के आदेश का पालन करें। सोमवार को इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से भी जवाब मांगा था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम केरल सरकार को निर्देश देते हैं कि वह संविधान के अनुच्छेद 21 और 144 को ध्यान में रखें और कांवड़ यात्रा केस को लेकर दिए गए हमारे आदेश का पालन करें। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी तरह का दबाव नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई अनचाही घटना होती है तो कोई भी नागरिक न्यायालय को इसकी जानकारी दे सकते हैं और उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह ही कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा के आयोजन पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। जिसके बाद राज्य में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी।