बेटा नहीं होने पर की थी पत्नी की हत्या- अदालत ने सुनाया यह फैसला
बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्र कैद और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राजीव मलिक ने बताया कि मृतका की मां ओमवती देवी ने अदालत के आदेश पर नगर कोतवाली के मोहल्ला कोठियात निवासी अपने दामाद मनोज पर बेटी अनु बंसल की जलाकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में ओमवती देवी ने तहरीर में बताया कि बेटी अनु की साल 2000 में मनोज से शादी की थी। अनु ने दो बेटियों को जन्म दिया था। बेटा नहीं होने से मनोज ने अनु को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था।
आरोपी मनोज ने 14 जून 2016 को जिंदा जला दिया था। दिल्ली के एक अस्पताल में एक सप्ताह बाद अनु ने दम तोड़ दिया था। अपर सत्र न्यायधीश विवेक कुमार ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने व पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर मनोज को हत्या का दोषी पाया। अदालत ने दोषी मनोज को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।
वार्ता