केंद्रीय गृह राज्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का झटका- खारिज की यह अर्जी

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का झटका- खारिज की यह अर्जी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को तिकुनिया के चर्चित प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ा झटका दिया गया है। अदालत ने गृह राज्य मंत्री की केस ट्रांसफर की अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसके चलते प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले की सुनवाई अब लखनऊ बेंच द्वारा ही की जाएगी।


शुक्रवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए चर्चित प्रभात गुप्ता हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को जोर का झटका दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले की अंतिम सुनवाई से केस को ट्रांसफर किए जाने की अर्जी को खारिज कर दिया है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की ओर से प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में स्थानांतरित करने को लेकर याचिका दायर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की इस अपील को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपने फैसले में कहा गया है कि प्रभात गुप्ता हत्याकांड की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ही होगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय से यह अपील खारिज होने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज यह फैसला दिया गया है।

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