गैंगस्टर एक्ट में लुटेरे को इतने साल कैद की सजा-महिला से लूटा था पर्स
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2019 की 12 जुलाई को पार्किंग में खड़ी कार को पति के साथ बाहर लेकर निकल रही महिला के हाथ से बाइक सवार बदमाश द्वारा पर्स लूट लिए जाने के मामले की सुनवाई में दोषी पाए गए लुटेरे को अदालत की ओर से साढे 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी बदमाश के ऊपर गैंगस्टर कोर्ट की ओर से पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
बुधवार को अभियोजक दिनेश पुंडीर एवं राजेश कुमार ने बताया है कि वर्ष 2019 की 12 जुलाई को शशि गुप्ता अपने भाई के साथ कोतवाली क्षेत्र की पुरानी तहसील पार्किंग में खड़ी गाड़ी को बाहर निकालने के लिए पहुंची थी। दोपहर तकरीबन 2 बजकर 45 मिनट पर शशि गुप्ता के पति जब पार्किंग में खड़ी कार को बाहर निकाल रहे थे तो उसी समय अपने भाई के साथ खड़ी महिला के हाथ से बाइक सवार बदमाश झपटटा मारकर शशि गुप्ता के हाथ से पर्स लूटकर फरार हो गया था। शोर शराबा किए जाने पर स्थानीय लोगों द्वारा भागते बदमाश का पीछा भी किया गया लेकिन वह हाथ नहीं आया था। महिला के पर्स में आवश्यक कागजातों के अलावा 8000 रूपये की नकदी भी थी।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया है कि इस घटना के बाद शहर कोतवाली पुलिस के उपनिरीक्षक नेत्रपाल ने दो बदमाशों को पकड़ा था जिनसे चोरी एवं लूट का माल तथा रुपए एवं मोबाइल फोन बरामद किए थे। गिरफ्तार किए गए शादाब पुत्र अकील तेली निवासी हंडिया मोहल्ला घास मंडी थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर तथा अबरार पुत्र भूरा निवासी मोहल्ला मुस्तफा शेरपुर कोतवाली ने बताया था कि वह गिरोह बनाकर अपराध करते हैं।
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान ने दोनों बदमाशों का गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत चालान किया था। दोनो बदमाशों की पत्रावली अलग किये जाने के बाद आज हुई सुनवाई में शादाब को 3 साल 6 महीने की कैद और 5000 रूपये के जुर्माना की सजा सुनाई गई है।