बहला-फुसलाकर की थी दुष्कर्म की घटना कारित- अदालत ने सुनाई उम्रकैद

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मुज़फ्फरनगर। पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया।

गौरतलब है कि दिनांक 10.12.2022 को थानाक्षेत्र नई मण्डी के रहने वाले वादी द्वारा थाना नई मण्डी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि अभियुक्त नदीम पुत्र साबिर निवासी सुभाषनगर थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर, वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया तथा दुष्कर्म की घटना कारित की गयी। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 703/2022 धारा 363,366,376,328,323 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा अभियुक्त नदीम उपरोक्त को दिनांक 13.12.2022 को गिरफ्तार किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 03.02.2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नई मण्डी रुपाली राव तथा थाना प्रभारी नई मण्डी दिनेश चन्द्र के नेतृत्व में थाना नई मण्डी से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। विशेष लोक अभियोजक एवं पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 04.10.2024 को न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट-01 मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी नदीम उपरोक्त को आजीवन कारावास तथा 1,10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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