हत्या कर जमीन हड़पने वाले को 5 साल की सजा- 20000 का जुर्माना
मुजफ्फरनगर। बाकायदा गिरोह बनाकर संबंधित व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसकी जमीन हड़पने के आरोपी गैंगस्टर को अदालत ने दोषी पाते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। दोषी पाए गए हत्यारोपी पर 20000 रूपये का जुर्माना भी किया गया है।
शुक्रवार को जिला अदालत में विशेष गैंगस्टर कोर्ट में आज गिरोह बनाकर संबंधित व्यक्ति की हत्या कर उसकी जमीन हड़पने के मामले की सुनवाई की गई। जेल से भारी सुरक्षा के बीच लाये गए ब्रह्मपाल पुत्र करण सिंह को विद्वान न्यायाधीश के सामने पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से रखी गई दलीलों एवं पेश किए गए साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद गैंगस्टर कोर्ट के जज अशोक कुमार ने आरोपी ब्रह्मपाल को हत्या कर जमीन हड़पने का दोषी पाया। जिसके चलते अदालत ने गैंगस्टर के इस मामले में जनपद शामली के थाना बाबरी क्षेत्र के गांव सोहजनी जाटान के रहने वाले ब्रह्मपाल को 5 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी ब्रह्मपाल के ऊपर 20000 रूपये का जुर्माना भी किया है।
अदालत ने कहा है कि जुर्माने की अदायगी नहीं किए जाने पर ब्रह्मपाल को 15 दिन की अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश पुंडीर एवं राजेश शर्मा ने गैंगस्टर को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की।