रिक्शा के भाड़े के विवाद को लेकर हुई थी हत्या- अदालत ने सुनाई सजा

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जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (द्वितीय) अपर्णा देव की अदालत ने नेवढ़िया क्षेत्र में ऑटो रिक्शा के भाड़े के विवाद को लेकर लोहे के राड से मारकर हत्या करने वाले आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा सुरेंद्र नाथ ने जिले के नेवढ़िया थाने में 2 दिसंबर 2017 को अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसके भाई महेंद्र पटेल (38) का शव कादीपुर दरगाह के पास नहर में मिला है। महेंद्र एक दिन पहले भाड़ा ढोने के लिए निकला था। विवेचना में नेवढ़िया थाना क्षेत्र के कसियाँव गांव निवासी अनिल गौड़ उर्फ सोनू तोमर का नाम प्रकाश में आया। घटनास्थल पर आरोपी का चप्पल बरामद हुआ तथा उसके घर में एक साल बरामद हुई जिसपर खून के धब्बे लगे थे।

अनिल गौड़ ने भाड़े के विवाद में महेंद्र पटेल के सिर पर लोहे की राड से मार कर हत्या कर दिया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य व सतीश कुमार रघुवंशी के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने अनिल गौड़ उर्फ सोनू तोमर को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद होगी।

वार्ता

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