नाबालिग बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म- कोर्ट ने सुनाई यह सजा

नाबालिग बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म- कोर्ट ने सुनाई यह सजा

शामली। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देशन में झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में की गई प्रभावी पैरवी के चलते 1 दुष्कर्मी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश न्यायालय ( पोक्सो ) कैराना जनपद शामली से 7 वर्ष के कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।

गौरतलब है कि फरवरी 2021 में झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में नाबालिग के परिजन द्वारा दिनांक 23.06.2021 को थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त उमेश पुत्र धर्म सिंह निवासी बीबीपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के खिलाफ़ अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए दिनांक 23.06.2021 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ( पोक्सो ) कैराना जनपद शामली में उक्त मामले का विचारण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव द्वारा उक्त मामले में थाना झिंझाना पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। मॉनिटरिंग सेल जनपद शामली के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ( पोक्सो ) कैराना जनपद शामली द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त उमेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। अभियुक्त उमेश को न्यायालय द्वारा 07 वर्ष के कारावास की सजा व 20000/- रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया है। पीडित परिवार द्वारा पुलिस के किये प्रयासों से मिले न्याय के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।

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