हाईकोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव को लेकर सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव को लेकर सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को प्रदेश सरकार से दो दिन में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।

ऋषिकेश निवासी महिपाल सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की युगलपीठ में हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि लिंगदोह कमेटी के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के आठ सप्ताह के अंदर छात्रसंघ चुनाव संपन्न करा लिए जाने चाहिए लेकिन सरकार ने पिछले साल एक शासनादेश जारी कर विविध और महाविद्यालयों में एक कैलेंडर घोषित कर दिया था। इसके अनुसार अक्टूबर,2024 तक चुनाव कराने को कहा गया।

यह भी कहा गया कि छात्र संघ चुनावों में सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। कई विवि में चुनाव नहीं हो पाये हैं। यही नहीं श्रीदेव सुमन गढ़वाल विश्वविद्यालय ने अपना परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है जिससे छात्र संघ चुनाव होना मुमकिन है। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गयी कि छात्र संघ चुनाव के लिहाज से इस साल सत्र रिक्त घोषित किया जाए।

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