हाईकोर्ट ने सीएम को दिया बड़ा झटका- जातिगत जनगणना पर लगी रोक

हाईकोर्ट ने सीएम को दिया बड़ा झटका- जातिगत जनगणना पर लगी रोक

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को एक बड़ा झटका देते हुए जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ओर से यह अंतरिम आदेश जारी किया गया है।

बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट की ओर से बिहार की नीतीश कुमार सरकार को दिए गए एक बड़े झटके के अंतर्गत राज्य में होने वाली जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी गई है। जातीय गणना के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट की ओर से आज यह अंतरिम आदेश जारी किया गया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन एवं जस्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ ने जातिगत जनगणना पर रोक लगाने के इस मामले पर बहस पूरी होने के बाद आज अपना फैसला सुनाया है।

इस मामले की अगली सुनवाई अब अदालत द्वारा 3 जुलाई को की जाएगी। उस समय तक राज्य में होने वाली जातिगत जनगणना पर स्टे रहेगा। हालांकि अदालत की ओर से यह भी आदेश दिया गया है कि अभी तक जो डाटा सरकार की ओर से इकट्ठा किया गया है उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। गौरतलब है कि बिहार में हो रही जाति आधारित गणना का दूसरा और आखिरी चरण चल रहा है। लेकिन हाईकोर्ट की ओर से जनगणना पर लगाई गई रोक के बाद अब इस पर संकट के बादल मंडरा गए हैं।

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