हाईकोर्ट ने ASI से पूछा- जामा मस्जिद की क्या बाहर से पुताई की जरूरत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद की बाहर से पुताई कराने के संबंध में एएसआई से मांगे गए हलफनामे में पूछा है कि क्या शाही जामा मस्जिद की बाहर से पुताई की जरूरत है अथवा नहीं?
सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद की बाहर से पुताई कराने को लेकर दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई से मांगे गए हलफनामे में पूछा है कि क्या शाही जामा मस्जिद की पुताई की आवश्यकता है अथवा नहीं और यदि है तो उसे बाहर से पुताई करने में क्या परेशानी है?
अदालत ने महाधिवक्ता से कलेक्टर एवं मस्जिद कमेटी के बीच वर्ष 1927 में हुए करारनामे को अवेलेबल करने को कहा है और आगामी 12 मार्च को अब इस मामले को लेकर सुनवाई करने की बात कही है।
न्याय मूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसआई से कहा है कि वह पुताई को लेकर मस्जिद के बाहर से अपनी रिपोर्ट देंगे, इसे लेकर मस्जिद में अंदर जाने की जरूरत नहीं है।।