हत्या की मामले दो दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद
मुज़फ्फरनगर। हत्या के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सज़ा सुनाई।
गौरतलब है कि दिनांक 30.08.2012 को वादी दुष्यन्त पुत्र नकलीराम निवासी पावटी खुर्द थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना चरथावल पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि अभियुक्तगण 1. लोकमणि पुत्र ओम कैलाश व 2. ओम कैलाश पुत्र सुखवीर निवासीगण पावटी खुर्द, थाना चरथावल मुजफ्फरनगर द्वारा उनके भाई पर जाने से मारने की नियत से फायरिंग की गयी तथा अस्पताल ले जाते समय वादी के भाई की मृत्यु हो गयी। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना चरथावल पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 453/2012 धारा 302,34,394 भादवि पंजीकृत किया गया था। दिनांक 04.09.2012 को अभियुक्त लोकमणि उपरोक्त व दिनांक 06.09.2012 को अभियुक्त ओम कैलाश उपरोक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसर्मपण किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 21.12.2012 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर राजू कुमार साव तथा प्रभारी निरीक्षक थाना चरथावल जसवीर सिंह के नेतृत्व में थाना चरथावल से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं लोक अभियोजक वीरेन्द्र नागर एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी कुलदीप तोमर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 29.10.2024 को न्यायधीश कनिष्क सिंह (माननीय न्यायालय एडीजे-04 मुजफ्फरनगर) के द्वारा आरोपी लोकमणि को धारा 302,34 भादवि में आजीवन कारावास तथा 10,000/- रूपये अर्थदण्ड व आरोपी ओम कैलाश उपरोक्त को धारा 302,34,394 भादवि में आजीवन कारावास तथा 15,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।