NDPS के मामले में कोर्ट ने सुनाई दो दोषियों को सजा

भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर के विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस केशव कौशिक ने एनडीपीएस के एक मामले में गिरफ्तार दो अभियुक्तों को 10.10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण के अनुसार अभियुक्त शोकीन निवासी-नीमला तहसील कामां जिला डीग एवं करतार सिंह उर्फ़ बबलू निवासी रामबास गोविन्दगढ़ जिला अलवर को भरतपुर के ऊंचा नंगला तिराहा पर 524 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा लादकर ले जाते 25 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद दोनों अभियुक्त के खि़लाफ़ जांच पूरी होने के बाद परिवाद विशिष्ठ न्यायालय एनडीपीएस मामलात भरतपुर के समक्ष पेश कर एनसीबी के द्वारा मामले में पैरवी की गयी। न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8 सपठित 20 का दोष साबित मानते हुये दोनों अभियुक्तों को सजा सुनायी।
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