मासूम बच्ची के साथ गंदा काम करने वाले को कोर्ट ने सुनाया सजा का फरमान

कौशांबी। जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आज आरोपी व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास और 31 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर जिला जज नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने मामले की सुनवाई की और दोनों पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो के परिशीलन के उपरांत अदालत ने आरोपी रामपाल यादव को दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे 20 वर्ष के कारावास और 31 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि पुलिस ने कौशांबी थाना क्षेत्र के एक गांव में चार जून 2021 को एक व्यक्ति द्वारा नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था।
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