अदालत ने गैंगस्टर को सुनाई सजा- जुर्माना ना देने पर बढ़ेगा कारावास
शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में थाना आदर्शमंडी, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन सेल द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2006 में अभियुक्त सुक्खा उर्फ तेजपाल पुत्र नकली निवासी ग्राम मुंडेट कला थाना आदर्शमंडी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 297/06 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना आदर्शमंडी जनपद शामली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना आदर्शमंडी, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन सेल को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय कैराना द्वारा धारा 2/3 गैगंस्टर अधिनियम में 02 वर्ष के कारावास की सजा व 5000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।