साली के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी जीजा को अदालत ने सुनाई सजा

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पटना। बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने साली के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज उसके जीजा को 12 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगम सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद गया जिले के बुनियादगंज मुफस्सिल थाना क्षेत्र निवासी मुन्ना मालाकार को भारतीय दंड विधान की धारा 376, 328 और 506 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 10 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतानी होगी। साथ ही अदालत ने पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि मामला वर्ष 2019 का है। पीड़िता के बयान पर पटना के जक्कनपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी आरोप के अनुसार, पीड़िता अपनी बहन के साथ पटना में रहती थी। दोषी उसका जीजा है। दोषी ने पीड़िता को नशे की गोली खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया था। इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने चार गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।

वार्ता

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