अदालत ने अभियुक्त को सुनाई यह सजा- लगाया इतना जुर्माना

शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में थाना जीआरपी शामली एवं जनपद की मॉनिटरिंग व अभियोजन सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय द्वारा जेल में बिताई कारावास की सजा सुनाई गई एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2010 में थाना जीआरपी शामली पुलिस द्वारा अभियुक्त नौशाद पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला पट्टी चौधरान गडरीयान थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना जीआरपी शामली पर मुकदमा अपराध संख्या 42/2010 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त नौशाद उपरोक्त को सुनाई जेल में बिताई कारावास की सजा व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
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