अदालत ने 12 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा- 50 लाख रुपये मृतक के...

अदालत ने 12 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा- 50 लाख रुपये मृतक के...

नई दिल्ली। तिरुवनंतपुरम में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और कुल 74 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जिसमें से अदालत ने 50 लाख रुपये मृतक के आश्रितों को देने का आदेश दिया।

अदालत ने केरल के येरूर में एक स्थानीय नेता रामभद्रन की हत्या के मामले में आरोपी गिरीश, अफसा, नजुमल, शाली, रियास, शिबू, विमल, सुधीश, शान, रथीश, बीजू और रेनजिथ को सजा सुनाई। अदालत ने कुल जुर्माने की रकम 74 लाख रुपये में से 50 लाख रुपये मृतक के आश्रितों को देने का आदेश दिया।

उनपर यह आरोप लगाया गया कि पीड़ित, येरूर में एक पार्टी के मंडलम समिति के अध्यक्ष, को 10 अप्रैल, 2010 को उनकी पत्नी और दो नाबालिग बेटियों के सामने एक अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने जान से मार दिया था।

इस मामले की जांच शुरू में स्थानीय पुलिस और फिर राज्य पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की गई थी। राज्य पुलिस द्वारा एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई या दायर की गई, जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया और सीबीआई को नए सिरे से जांच का आदेश दिया था।

यह भी खुलासा हुआ कि एक आपराधिक साजिश के तहत, सात लोगों ने घातक हथियारों के साथ पीड़ित रामभद्रन के घर में घुसकर उस पर हमला किया।

जैसे ही वह घर से बाहर भागा, आरोपियों ने पीड़ित का पीछा किया गया और उस पर बेरहमी से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद पीड़ित घर के बाहर गिर गया। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए। पीड़ित रामभद्रन को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और फिर गोकुलम मेडिकल कॉलेज, वेंजारामूड में स्थानांतरित किया गया और 11 अप्रैल को उसने दम तोड़ दिया।

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