अदालत ने विभिन्न मामले में फैसला सुनाते हुए सुनाई चार को सजा

अदालत ने विभिन्न मामले में फैसला सुनाते हुए सुनाई चार को सजा

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 7,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

1. वर्ष 2018 में अभियुक्त विकास पुत्र सकटू निवासी मौहल्ला नई बस्ती थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 524/2018 धारा 279/337/338/427 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD)/JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 2,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

2. वर्ष 2018 में अभियुक्त बाबर पुत्र नूरहसन निवासी मौहल्ला गुजरान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 555/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2024 को न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी अवधि के कारावास व 1,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

3. वर्ष 1997 में अभियुक्त प्रेम सिंह पुत्र वीरसैन निवासी मौहल्ला गुजरान थाना बिनौली जनपद मेरठ के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 229/1997 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2024 को न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी अवधि के कारावास व 2,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

4. वर्ष 2014 में अभियुक्त तौसिफ पुत्र सुलेमान निवासी मौहल्ला कलन्दरशाह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 116/2014 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम मं7 आज दिनांक 17.09.2024 को न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी अवधि के कारावास व 2,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

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