दुष्कर्म करने वालो को कोर्ट ने दी यह सजा- पीड़ित परिवार ने की प्रशंसा

दुष्कर्म करने वालो को कोर्ट ने दी यह सजा- पीड़ित परिवार ने की प्रशंसा

शामली। एसपी अभिषेक के नेतृत्व में जनपद की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन सेल द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2020 में थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त शाहरूख पुत्र गय्यूर निवासी ग्राम अलीपुर थाना कैराना जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 315/2020 धारा 452, 376, 506 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में थाना कैराना पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। जनपद शामली के न्यायालय एडीजे- स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना में उक्त मामले का विचारण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में थाना कैराना/मॉनीटरिंग/अभियोजन सेल को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये तथा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कराते हुए गवाही संपन्न कराई गई।

न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना शामली द्वारा दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए अभियुक्त शाहरूख उपरोक्त को धारा 452 आईपीसी में 07 वर्ष कारावास व 5000/- रुपये अर्थदण्ड, 506 आईपीसी में 02 वर्ष कारावास व 1000/- रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा एवं 20,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। पीडित परिवार ने अभियुक्त को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है।

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