हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की जिला न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार अबुल हसन निवासी नक्खास थाना कोतवाली ने कोतवाली थाने में 16 सितम्बर 1995 को सूचना दी थी कि उसकी जमीन और मकान के फ्लोर के बाबत उसके सगे भाई मकबूल व उनके लड़के फकरे आलम से रंजिश चली आ रही थी और यह लोग उसे जान से मार डालना चाहते थे और उसी रात बांके से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गयी।
पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार पांडेय एवं राजनाथ चौहान ने गवाहों को परीक्षित कराया। दो आरोपियों मकबूल और ओम प्रकाश की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई। कोर्ट ने मृतक के मृत्यु पूर्व बयान को दो सिद्धि का आधार माना। दोनों पक्षों की दलील सुनने एवं समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी फकरे आलम को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी।
वार्ता