चर्चित हत्याकांड में अदालत ने पूर्व चेयरमैन सहित चार को किया बरी

चर्चित हत्याकांड में अदालत ने पूर्व चेयरमैन सहित चार को किया बरी

मुजफ्फरनगर। खतौली के चर्चित राजा वाल्मीकि हत्याकांड में आज मुजफ्फरनगर की अदालत ने आरोपी बनाए गए खतौली नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सहित चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जबकि मुख्य आरोपी पर आरोप तय कर दिए हैं उसे कल सजा सुनाई जाएगी।

गौरतलब है कि 5 अप्रैल 2017 को मुजफ्फरनगर जिले के खतौली कस्बे के होली चौक पर राजा वाल्मीकि की हत्या कर दी गई थी। राजा वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी थे। इस संबंध में राजा बाल्मीकि के भाई राणा प्रताप ने खतौली थाने पर खतौली के नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन पारस जैन, राजू वाल्मीकि, गौरव उर्फ गोरा, दानिश सहित पांच लोगों को नामजद किया था। बताया जाता है कि पुलिस विवेचना के दौरान पारस जैन की इस हत्याकांड में कोई भूमिका नहीं पाई गई थी, जिस कारण पुलिस ने पारस जैन का नाम निकलते हुए अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। हालांकि बाद में पारस जैन को राजा वाल्मीकि के परिजनों ने अदालत में तलब करा लिया था और पूर्व अध्यक्ष पारस जैन को जेल जाना पड़ा था। आज मुजफ्फरनगर की एससी/एसटी अदालत ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी राजू वाल्मीकि पर जहां आरोप कर दिए हैं,वहीं अदालत ने खतौली नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन पारस जैन ,गौरव उर्फ़ गोरा, दानिश सहित एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत अब मुख्य आरोपी रह गए राजू वाल्मीकि को सजा सुनाएगी। अब देखना यह होगा कि कल चर्चित राजा वाल्मीकि हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहे राजू वाल्मीकि को अदालत कितनी सजा सुनाती है। पूर्व चेयरमैन पारस जैन ने इस चर्चित हत्याकांड से बरी होने के बाद जरूर राहत की सांस ली होगी।

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