कांवड़ यात्रा रुट पर नाम लिखने पर जारी रहेगी रोक- अब मध्य प्रदेश एवं..

कांवड़ यात्रा रुट पर नाम लिखने पर जारी रहेगी रोक- अब मध्य प्रदेश एवं..

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के रूट पर खुले होटल, ढाबों एवं रेस्टोरेंट तथा खाने पीने की चीजों की अन्य दुकानों के बाहर नाम लिखने पर लगाई गई अंतरिम रोक अभी जारी रहेगी। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद यह आदेश देते हुए अब उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश सरकार से भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से श्रावण मास की कांवड़ यात्रा रुट पर नाम लिखने के मामले पर अंतरिम रोक जारी रखने को कहा गया है। अदालत ने इस मामले को लेकर हुई सुनवाई के दौरान अंतिम रोक बने रहने का आदेश जारी करते हुए अब उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश सरकार से भी इस बाबत अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान अदालत में दाखिल किए गए अपने जवाब में कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाने-पीने के सामान को लेकर भ्रम होता है। खासकर प्याज एवं लहसुन के इस्तेमाल को लेकर दुकानदारों एवं कांवड़ियों में झगड़ा होता रहता था।


कांवड़ियों की ओर से कई बार इस बात की शिकायत की गई थी, इसी के आधार पर सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है, इसके पीछे मकसद केवल इतना है कि कांवड़ियों को इस बात का पता चल सके कि वह कौन सा भोजन खा रहे हैं, जिससे उनकी भावनाएं आहत नहीं हो और यात्रा शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो जाए।।

सरकार ने कहा है कि उसका आदेश धर्म के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं करता है क्योंकि यह आदेश सभी के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब को लेकर अंतरिम जारी रहने का आदेश करने वालीज्ञअब सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश सरकार से भी इस बाबत अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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