अवैध हथियार रखने के मामले में अभियुक्तों को सुनाई गयी सजा
शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते शामली पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने के मामले में 02 अभियुक्तो को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में अभियुक्त रविन्द्र उर्फ बिन्दर पुत्र सुरेश कश्यप निवासी ग्राम पलठेडी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 102/2019 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना गढीपुख्ता पर पंजीकृत किया गया था । उक्त मुकदमें में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 15.02.2023 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 ARMS एक्ट में जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास की सजा एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
बता दें कि वर्ष 2013 में अभियुक्त जिशान पुत्र शौकीन निवासी गली नं0 02 मौ0 हाजीपुरा थाना जीआरपी शामली जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 61/2013 धारा 4/25 ARMS एक्ट थाना जीआरपी शामली पर पंजीकृत किया गया था । उक्त मुकदमें में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 15.02.2023 को न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 ARMS एक्ट में जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास की सजा एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।