नाबालिग पुत्री हत्या करने के मामले में दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा
मुजफ्फरनगर। अपनी नाबालिग पुत्री की विषाक्त पदार्थ पिलाकर हत्या करने के 1 आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा कराई गई, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई।
गौरतलब है दिनांक 13.08.2018 को थाना भोपा पुलिस को सूचना मिली की 1 व्यक्ति अपनी नाबालिग पुत्री को थानाक्षेत्र भोपा के अन्तर्गत शुक्रताल में विषाक्त पदार्थ पिलाकर फरार हो गया है। सूचना पर थाना भोपा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा पीडिता को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गयी। थाना भोपा पुलिस द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोपा पर मु0अ0सं0- 509/2018 धारा 302,316,328 भादवि पंजीकृत किया गया तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सुन्दर पुत्र तरीफ निवासी ग्राम सिकरोड़ थाना सिहानी गेट गाजियाबाद को दिनांक 14.08.2018 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त सुन्दर उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 05.09.2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी भोपा डॉ0 रविशंकर एवं थाना प्रभारी भोपा नोवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना भोपा स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं लोक अभियोजक आशीष त्यागी एवं पैरोकार आरक्षी नवाब सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 26.11.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे एफटीसी/पोक्सो-02 मुजफ्फरनगर के द्वारा आरोपी सुन्दर उपरोक्त को धारा 302,316,328 भादवि में आजीवन कारावास तथा 18,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।