बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा

बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा

उदयपुर। राजस्थान में उदयपुर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम विशेष न्यायालय (संख्या दो) ने आठ वर्ष की बालिका से दुष्कर्म करके उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या करने के मामले में अभियोगी को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई।

पीठासीन अधिकारी संजय भटनागर ने अभियोगी कमलेश सिंह उर्फ करण को बालिका की दुष्कर्म करके हत्या करने का दोषी मानते हुये यह सजा सुनाई। पीठासीन अधिकारी ने कमलेश सिंह की मां किशन कुंवर और पिता रामसिंह को साक्ष्य मिटाने का दोषी मानते हुए उन्हें चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

मामले के अनुसार उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र में 29 मार्च 2023 को कमलेश सिंह अपने घर से करीब सौ मीटर दूर रहने वाली बालिका को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म किया। बाद में भेद खुलने के डर से उसकी हत्या करके शव के कई टुकड़े करके एक बोरे में भर दिये। शव में दुर्गन्ध आने पर अगले दिन मौका मिलने पर वह शव के टुकड़ों से भरे बोरे को सामने खंडहरनुमा मकान में फेंक आया।

वार्ता

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