खेत में चारा लेने गई किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को इतने वर्ष की..
श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने खेत में चारा लेने गई किशोरी से जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह एडवोकेट ने बताया कि जिले के समेजा कोठी थाना में 16 वर्षीय पीड़ित किशोरी की विधवा मां द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 12 सितंबर 2016 को राजविंदरसिंह उर्फ राजपाल निवासी चक 44 पीएस के खिलाफ जबरन दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया।
डीएसपी के आदेश पर उसी दिन ही समेजा कोठी थाना में आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत मुकदमा किया गया। तत्कालीन थाना प्रभारी सीआई विकास बिश्नोई ने इस सारे मामले की जांच पड़ताल की। जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस ने राजविंदर सिंह के विरुद्ध सक्षम धाराओं के तहत अदालत में चालान पेश किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 25 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसके आधार पर न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने आज राजविंदर को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। उसे धारा 376(1( और पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 7 वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।