दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

अजमेर। राजस्थान में अजमेर की पोक्सो प्रकरणों की विशेष अदालत संख्या 2 ने आज अपने अहम फैसले में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया है।




लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण नवम्बर 2018 का है जब पंजाब के रहने वाले युवक राकेश अरोड़ा ने अजमेर रेलवे स्टेशन के तोपदड़ा की ओर एक खानाबदोश युवती को अपनी हवस का शिकार बना लिया। जीआरपी की मदद से आरोपी पकड़ा गया और मुकदमा चला।

मुकदमे में आज पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास तथा 75 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।

वार्ता

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